हिंसा प्रभावित लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने दिया आदेश
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी जिले में हुई हिंसा में बेघर हुए लोगों के लिए पुराने मुस्तफबाद इलाके में बनाए गए ईदगाह राहत शिविर में कोरोना संक्रमण से बचाव की पर्याप्त सुविधाओं देने के का आदेश दिल्ली सरकार को दिया है। न्यायमूर्ति हीमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने आदेश दिया कि शिविर में रह रहे लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टर, पर्याप्त दवाईयों के साथ जन स्वास्थ्य अधिकारी और उपकरणों समेत अन्य चीजों की व्यवस्था दो दिनों में की जाए।
पुराने मुस्तफाबाद ईदगाह शिविर में रह रहे लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए मोहम्मद अख्तर ने याचिका दायर कर सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिल्ली सरकार को देने का आग्रह किया था। याचिका में बताया गया था कि 23 और 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी जिले में हुई हिंसा में कई लोग बेघर हो गए। इसके बाद लोगों के लिए ईदगाह में बनाए राहत शिविर में करीब 600 लोग रह रहे हैं।